वोटर कार्ड के अलावा 25 अन्य दस्तावेज होगें मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र

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गोपेश्वर। जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानि) चमोली स्वाति एस भदौरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि निकाय में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए 25 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से किसी भी एक दस्तावेज के मतदेय स्थल पर दिखाए जाने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पत्र मांगे जाने पर वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों से उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, भूमि भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी से जारी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे, बस पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सैनानी प्रमाण पत्र, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड, परिवहन प्राधिकारी से जारी संवाहक लाइैसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित कापी, निवास प्रमाण पत्र तथा राज्य पुलिस से बस्तियों में जारी पहचान-पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना होगा।