नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि की एनजीटी ने गंगा में कूड़ा डालने पर पांच हजार जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही गंगा के सौ मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त गंगा से पांच सौ मीटर की दूरी तक कोई भी डंपिंग जोन नहीं बनेगा।
ट्रिब्यूनल के जस्टिस, स्वतंत्र कुमार ने ये ओदश दिया है, इसके अतिरिक्त ट्रिब्यूनल ने गंगा को निर्मल बनाने पर खर्च होने वाले बजट के संबंध में भी आदेश दिया है। इस मामले में पर्यावरणविदव सीनियर एडवोकेट एमसी महता ने मांग की थी कि गंगा को निर्मल करने के लिए सरकार जो पैसा लगा रही है वह बेकार जा रहा है। अभी तक सात हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस आदेश के बाद गंगा प्रेमियों में खुशी है।
मेयर मनोज गर्ग ने कहा कि एनजीटी का यह आदेश स्वागत योग्य है। इसका अक्षरशः पालन करवाया जाएगा।