हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने सोमवार को हुसैनपुरा पटियाला पंजाब निवासी रेशम सिंह को अपने साले गुरुजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप बद्रवाल ने बताया कि अभियुक्त रेशम सिंह अपने साले गुरुजीत सिंह को 24 अगस्त 2011 को मोटर साइकिल से हेमकुंड साहिब यात्रा के बहाने हत्या करने के लिए लाया था। मुलजिम रेशम सिंह ने 25 अगस्त को कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर चाकू से आठ वार कर गुरुजीत सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव व चाकू को झाड़ियों में फेंक दिया गया।

26 अगस्त को वन विभाग के कर्मियों द्वारा झाड़ियों में शव होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया जिसकी शिनाख्त मृतक के कपड़ो और फोटो से मृतक के पिता हरवंश सिंह द्वारा की गई। पुलिस ने मामले की छानबीन कर मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचारण के बाद मामले में रेशम सिंह को गुरुजीत सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।