हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी वित्त ललित नारायण मिश्रा द्वारा पतंजलि के सरसों तेल के सैम्पलिंग में फेल हो जाने पर लगाए गए जुर्माने के निर्णय को यथावत रखते हुए अपीलीय ट्रीब्यूनल ने पतंजलि की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में कुल ढ़ाई लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार योगेंद्र पांडे ने पतंजलि के खाद्य पदार्थों की सैम्पलिंग पतंजलि की पदार्था यूनिट में की गई थी। मामला एडीएम वित्त एवं राजस्व मिश्रा की कोर्ट में जाने पर उन्होंने पतंजलि द्वारा सरसों तेल की पैकजिंग पर मिसब्राडिंग किए जाने को लेकर ढ़ाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अपीलीय ट्रीब्यूनल ने पतंजलि पर पचास हजार रुपये जुर्माना करते हुए दो लाख का जुर्माना यथावत रखा है। साथ ही आरोपों को सही माना है।