रेलवे की सभी खानपान सेवाओं पर देना होगा 5 प्रतिशत जीएसटी

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नई दिल्ली, रेलवे की सभी खाद्य पदार्थों सेवाओं पर अब एक समान वस्तुु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 5 प्रतिशत चुकाना होगा। यह शुल्क रेल यात्रियों से रेलगाड़ी और स्टेशन दोनों पर एक समान ही वसूला जाएगा। रेलवे ने यह कदम टैक्स में एकरूपता लाने के लिए उठाया है।

रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मों अथवा स्टेशनों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में एकरूपता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस बारे में कोई भी संशय न रहे। इसके लिए स्पष्ट कि‍या जाता है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) अथवा उनके लाइसेंसधारकों ने या तो रेलगाड़ियों में अथवा प्लेटफॉर्मों पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना जीएसटी दर 5 प्रतिशत होगी।