सितारगंज की तीन कंपनियों को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट द्वारा नोटिस

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हाईकोर्ट
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बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी बहाने के मामले में आज सिडकुल सितारगंज की तीन कंपनियों को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट द्वारा नोटिस दिया गया है। उच्च न्यायालय नैनीताल से जिन कम्पनियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें हिन्दुस्तान कोकाकोला ब्रेवरेज, पार्ले एग्रो और गोल्डन इंफ्रा शामिल है।  याचिकाकर्ता मनोज तिवारी के अधिवक्ता सुरेश चंद्र भट्ट ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले में सर्व धर्म विकास समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डी.एम.ऊधम सिंह नगर, पल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड(पी.सी. बी.), उत्तराखंड सरकार और एम.डी.सिडकुल से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि बगैर ट्रीटमेंट के पानी बहाए जाने के कारण सिडकुल के पास के आठ गांवों सिसैया, कल्याणपुर, मजौरा, जाड़ी, नकुलिया, बूराबाग, चिंति माजरा और उकरौली का पानी जहरीला होता जा रहा है। जिसके कारण गांवों के जानवर मर रहे हैं। और मनुष्यों को त्वचा रोग हो रहे हैं।