अतिक्रमण को लेकर क्या है हाईकोर्ट का फैसला,यहां पढ़े

0
1035

देहरादून निवासी मनमोहन लखेड़ा ने शहर के अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट को शिकायत भेजी थी। हाईकोर्ट ने इस शिकायत को ही रिट मानते हुए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए कि चार सप्ताह के अन्दर शहर का अतिक्रमण हटाए। हाईकोर्ट के निर्देश मिलते ही सोमवार को अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बैठक की गई और अतिक्रमण हटाने को टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया।

उच्च न्यायलय के आदेश पर देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाओं अभियान की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-

  • हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के दिए हैं आदेश
  • मानसून से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का उद्देश्य
  • मंगलवार को हुई मीटिंग में निर्णायक फैसला,
  • 27 जून से होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाही शुरू,
  • अतिक्रमण संबधी मामलों के लिए अलग से सर्वे चौक पर की गई है अस्थाई सचिवालय की स्थापना
  • टास्क फोर्स में वीसी एमडीडीए अध्यक्ष,एमएनए,एडीएम,एसपी सिटी टास्क पोर्स के सदस्य
  • प्रत्येक दिन होगी टास्क फोर्स की बैठक
  • नेहरू कालोनी विंदाल,रिस्पना के आसपास हटाया जायेगा अतिक्रमण,
  • अतिक्रमण मे पुलिस फोर्स के 300 सिपाही रहेंगे मौजूद,
  • हाईकोर्ट निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बनाया नोडल अधिकारी,
  • शनिवार को हाई कोर्ट ने दिये थे आदेश, रविवार से ही कार्यवाही शुरु- शासन
  • देहरादून के चार-चार अलग अलग जोन में हटेगा अतिक्रमण
  • अतिक्रमण हटाने में न्यायिक मामलो के लिए अपर सचिव न्याय की अध्यक्षता में कमेटी गठित
  • सिविल, रेवैन्यु और क्रिमिनल मामलों पर न्याय कमेटी देगी विदिक परामर्श
  • अभियान में सहयोग करने वाले अतिक्रमण कारियों को भविष्य में पुर्नवास में मिल सकती है राहत
  • अतिक्रमण हटाने में सहयोग ना करने वालों को सूचीबद्ध कर सख्ती से पेश आयेगी सरकार
  • वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के तहत होगी पूरी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
  • रेजिडेन्सियल का कॉमर्शियल इस्तमाल करने वालों पर भी कार्यवाही, एसे निर्माण होगें सील
  • शहर की सफाई व्यवस्था के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य हर दिन हाई कोर्ट को करेंगी रिपोर्ट
  • प्रभावी स्वरुप ना आने तक शहर सभी 60 वार्डों में चार अतिरिक्त स्वाथ्य अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
  • नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, MDDA की है बड़ी जिम्मेदारी, आपसी समनव्यव की है जरुरत- ओम प्रकाश
  • अधिवक्ता राजीव शर्मा की कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट और नगर निगम के चिन्हिकरण पर होगी कार्यवाही
  • पहले से चिन्हित अतिक्रमण के अलावा रोजाना होगा अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही
  • अतिक्रमण के चिन्हीकरण के लिए भी अलग से गठित की गई है चार टीमें
  • कोर्ट के स्टे वाले लोगों को नगर निगम में जमा करनी होगी कोर्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र की ऑरिजन कॉपी
  • कोर्ट स्टे की फोटो कॉपी और अप्रमाणित प्रति नही होगी मान्य, अतिक्रमण हटाया जाएगा
  • अतिक्रमण कारियों की गुहार नही सुन पायेगी सरकार, हाई कोर्ट के निर्देशों का करना ही होगा पालन
  • अतिक्रमण हटाने के आदेश उच्च न्यायलय से और पक्ष सुनने के लिए भी लेनी होगी कोर्ट की शरण- ओम प्रकाश