विधानसभा परिसर के चारों ओर धारा 144 लागू

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उत्तराखण्ड राज्य की चतुर्थ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार दिसम्बर से शुरू हो रहा है। अभी तक कुल 833 तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न और 91 याचिकाएं भीप्राप्त हुई हैं।  सत्र के दौरान विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं 3 दिसंबर को दलीय नेताओं एवं कार्य मंत्रणा की बैठक आहूत की जानी है।
सोमवार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि शीतकालीन सत्र के लिए अभी तक कुल 833 तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं एवं 37 अल्प सूचित प्रश्न प्राप्त हुए है। जबकि  91 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं जिसमें उत्तराखंड विधानसभा की नियम समिति के द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार सत्र के प्रत्येक दिन एक विधायक कि तीन ही याचिकाएं स्वीकृत की जाएंगी।
अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल के सभापतित्व में अधिकारियों के संग बैठक में विधानसभा परिसर के अंदर एवं सभा मंडप में जारी प्रवेश पत्र एवं सुरक्षा चैकिंग के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से सत्र के दौरान सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि पिछले सत्रों की तरह ही इस सत्र में भी सभी का सहयोग अनिवार्य है। सत्र में कोई भी व्यावधान न हों इसके लिए सभी विभाग सत्र शुरू होने से पहले सभी तैयारियां कर लें। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभा मंडप में माइक साउंड व्यवस्था, विधायकों के बैठने की व्यवस्था साथ ही साफ़ सफ़ाई का जायज़ा लिया। सदन की कार्रवाई के दौरान साउंड व्यवस्था एवं विद्युत् आपूर्ति को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
विधायक चंद्रा पंत तीन को लेंगी शपथ
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानमंडल दल के नेताओं एवं कार्य मंत्रणा की बैठक ढाई बजे आहूत की गई है। साथ ही पिथौरागढ़ की नव निर्वाचित विधायक चंद्रा पंत को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा सदस्य के रूप में तीन बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी जाएगी।
चिन्हित स्थानों पर होगी पार्किंग
सत्र के दौरान वाहनों की पार्किंग चिन्हित स्थानों पर ही पार्क किए जाएंगे। वहीं अग्निशमन दल, चिकित्सा विभाग द्वारा दवाईयों एवं एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं, विद्युत, पानी के संबंध में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
विधानसभा भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत रिसपना चौक से विधानसभा भवन के निकास गेट तक खड़े होने वाले टैक्सी अन्य वाहन, सब्जी फल विक्रेताओं को अन्यत्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
डीएम सी रविशंकर ने कहा कि सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों से शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके चलते विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नहीं चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा। किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित है। 
किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह  आदेश चार दिसम्बर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन  दण्डनीय अपराध होगा।