उत्तराखंड में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक

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देहरादून, उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर रोकथाम के मद्देनजर शासन ने अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। मंगलवार को शासन ने अधिसूचना जारी कर छह माह के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद शासन ने उत्तर प्रदेश अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरामेडिकल व अन्य कर्मचारियों की हड़ताल निषिद्ध कर दी है। अपर सचिव युगल किशोर पंत की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात डॉक्टरों व कर्मचारियों की सभी सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित कर हड़ताल पर रोक लगाई गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां सरकार इसे महामारी घोषित करते हुए प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर चुकी है वहीं पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में डॉक्टर, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ संघ की ओर से दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संगठनों की ओर से पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। इसे देखते हुए शासन ने एस्मा लागू कर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।