तीन महीने तक मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं,  किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं

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नई दिल्‍ली,  कोरोना वायरस के मद्देनजर वित्त मंत्रालय और बैंकों के अधिकारियों से मौजूदा हालात पर विचार-विमर्श के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त भी खत्म कर दी गई है।

सीतारमण ने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा वित्‍त मंत्री ने जो प्रमुख रियायत आमजन से लेकर कारोबारियों को दी है, वो इस प्रकार है। 
– आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
– टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज र को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
– वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई दी गई है।
– विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई है।
– 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
– आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।
– इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से भी राहत दी गई है।
– एक करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।