कृषि यंत्रों, हाइवे पर ट्रकों की मरम्मत की दुकानें और चाय उद्योग को सशर्त खोलने की अनुमति

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    कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमण के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत राज्य में जारी लाॅक डाउन अवधि के दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं को कुछ प्रतिबंधों के साथ खुला रखने की छूट दी गई है। इनमें कृषि यंत्रों, इनके कलपुर्जों (आपूर्ति शृंखला सहित) एवं उनकी मरम्मत से संबंधित दुकानें, राजमार्गों पर (विशेषतया पेट्रोल/डीजल पंपों के पास) ट्रकों की मरम्मत से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।  चाय उद्योग (पौधरोपण सहित) कुल मजदूरों की अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के प्रतिबंध के साथ खुले रहेंगे।
    किसानों की समस्याएं हल करने को कंट्रोल रूमः 
    देहारादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में केंद्र सरकार की एडवाइजरी तथा उत्तराखंड शासन एवं प्रशासन स्तर से समय-समय पर पारित निर्देशों के तहत स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का शत प्रतिशत  अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसी क्रम में  शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में कृषकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद का कंट्रोल रूम जिला आपदा प्रबंधन एवं परिचालन केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया है। इसका टेलीफोन नंबर 0135-2729250 है। कंट्रोल रूम प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक खुला रहेगा।
    धनराशि आवंटितः जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी को कोरोना वायरस से संबंधी अतिआवश्यक मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 1.15 करोड़ रुपये , नगर निगम देहरादून को सेनिटाइज व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आवश्यक सामग्री/उपकरण खरीदने के लिए 50 लाख रुपये, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद में निराश्रित पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए 15 लाख रुपये और जिला पूर्ति अधिकारी को अन्नपूर्णा राशन किट तैयार करवाकर निर्धन परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए  15 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
    भगत सिंह कालोनी एवं कारगी ग्रान्ट क्षेत्र की सघन निगरानीः
    जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद देहराूदन क्षेत्रान्तर्गत स्थित भगत सिंह कालोनी एवं कारगी ग्रान्ट में निवासरत मरकज से लौटे तब्लीगी जमात के पांच व्यक्तियों के कोरोना पाॅजिटिव पाए जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के मद्देनजर जनहित में भगत सिंह कालोनी तथा कारगी ग्रान्ट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित विक्रेताओं को छोड़कर आम जनता का आवागमन सीमित व नियंत्रित किया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी और दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून कराएंगे। नगर निगम देहरादून को सेनिटाइजेशन एवं संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए क्षेत्रवासियों को होम क्वारंटाइन के लिए मुनादी के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।