कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए पूर्णबंदी (लॉकडाउन) की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के फैसले के संदर्भ में केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, देश भर में 31 मई तक सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बॉर और सभागार एवं ऐसे ही अन्य स्थल बंद रहेंगे। देश भर में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी तथा इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति वाली चिकित्सा और सुरक्षा संबंधी उड़ानें ही संचालित होंगी।
– सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बॉर और सभागार बंद रहेंगे
– घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी
– होटल, रेस्टोरेंट, खानपान संबंधी सेवाएं बंद रहेंगी
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, खानपान संबंधी सेवाएं बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी के लिए रसोई खोलने की अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी विभाग, चिकित्सा कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों, पर्यटकों और एकांतवास (कोरंटाइन) में खानपान देने वाले सेवाकर्ताओं को अनुमति दी गई है। रेलवे स्टेशनों की कैंटीनों को भी इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इसके अलावा सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधि और धार्मिक आयोजनों व इस सिलसिले में लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल और उपासना स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। खिलाड़ियों के लिए राहत वाली बात ये है कि स्टेडियम और खेलकूद कांप्लेक्स खुल सकेंगे लेकिन उनमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
विभिन्न राज्यों के बीच यात्री वाहनों और बसों के आवागमन के प्रतिबंधों में ढील दी गई है। जोखिम क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) को छोड़कर कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतरराज्यीय परिवहन सेवा की अनुमति होगी। इस संबंध में संबंधित राज्यों के बीच सहमति की अपेक्षा है। राज्य के अंदर यात्री वाहनों और बसों के संचालन के बारे में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र अनुमति संबंधी फैसला कर सकेंगे। यात्रियों के आवागमन के संबंध में पहले से जारी एहतियाती उपाय संबंधी प्रक्रिया जारी रहेगी। विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुरूप अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करेंगे।
लॉकडाउन के दौरान शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक धारा-144 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, अन्य गंभीर बिमारी से पीडित लोगों, गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने का निर्देश दिया गया है। वे केवल अतिआवश्यक कार्य और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य से बाहर निकल सकते हैं। संक्रमण से पीड़ित और संक्रमण की आशंका वाले लोगों की पहचान करने वाले आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के संबंध में दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सेवायोजक और मालिक अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि उनके कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में इस एप को डाउनलोड करें। जिला प्रशासन भी लोगों को यह सलाह देगा कि वह आरोग्य सेतु का उपयोग करें तथा इसे अपडेट करते रहें।
दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चिकित्साकर्मियों, नर्सों, सफाईकर्मियों, एंबुलेंसों बिना किसी प्रतिबंध के राज्य में एक स्थान तथा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति दें। इसी तरह एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मालवाहक वाहनों और खाली ट्रकों के आवागमन को भी अनुमति देने को कहा गया है।