फ्लाइट से आने वाले प्रवासियों से एकांतवास का खर्च वसूलने पर सरकार से जवाब तलब

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जौलीग्रान्ट
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हाईकोर्ट ने फ्लाइट से आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को 9 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उमेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को एकांतवास के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने व खाने पीने का खर्च उनसे वसूला जा रहा है जबकि अन्य यात्रियों का खर्च राज्य सरकार खुद वहन कर रही है।  याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केन्द्र व राज्य के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को 9 जून तक जवाब दाखिल करने के‌ निर्देश दिए।