उत्तराखंडः निजी लैब में अब 719 रुपये में होगी कोरोना जांच, सरकार ने जारी किया आदेश

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आरटीपीसीआर
 उत्तराखंड सरकार ने कोरोना जांच के लिए लोगों को बड़ी राहत दी है। ताजा आदेश के मुताबिक अब निजी लैब में भी अधिकतम 719 रुपये में कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। राज्य के सचिव (स्वास्थ्य) अमित नेगी ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
बुधवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि एनएबीएच/एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए अधिकतम 719 रुपये की दर निर्धारित की जाती है। निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के बाद आईसीएमआर के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त सम्बन्धित जिले के सीएमओ एवं स्टेट सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के संदर्भ में भारत सरकार, राज्य सरकार और आईसीएमआर के समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों तथा आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।