उत्तराखंड हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस पर महाराष्ट्र के राज्यपाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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राज्यपाल
Supreme Court
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक की मांग की है। हाईकोर्ट ने देहरादून में आवंटित बंगले का बाजार मूल्य पर किराया न चुकाने के मामले में नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि किसी राज्यपाल को इस तरह का नोटिस जारी होना असंवैधानिक है। दरअसल ‘रूलक’ नामक एनजीओ ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर भगत सिंह कोश्यारी पर अदालत के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था। 3 मई, 2019 को हाईकोर्ट ने कोश्यारी को छह महीने के भीतर बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य पर किराये का भुगतान करने को कहा था।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कोश्यारी ने अभी तक राज्य सरकार को बाजार मूल्य पर अपने आवास का किराया नहीं जमा कराया है। इसके अलावा उन्होंने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भी भुगतान नहीं किया है।