उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोरोना टीका समेत कई प्रकरणों पर महत्वपूर्ण चर्चा कर 29 बिन्दुओं में से 27 पर अपनी मोहर लगा दी । सचिवालय में बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। यह जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
उन्होंने बताया कि कोविड को लेकर मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों टीके लगाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 15 दिसम्बर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को स्वीकृति दे दी है जबकि कोचिंग सेंटर नहीं खुलेंगे। वहीं वेट सुनवाई के लंबित प्रकरणों की तिथि को कैबिनेट ने 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है।
मंत्रिमंडल द्वारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण और क्रशर को लेकर नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निगम की नियमावली में संशोधन किया गया है। देहरादून दून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभाग में 44 पदों की सुपरस्पेशलिटी की स्वीकृति दी गई। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों पर स्वीकृति दी गई। अमृत कौर रोड पर नर्सिंग होम के लिए रोड की स्वीकृति दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया है।
कौशिक के अनुसार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21, 22 और 23 दिसम्बर को आयोजित होगा। उत्तराखंड सहित आश्रित अनुदान अनुग्रह नियमावली को कानून बनाया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में संशोधन किया गया। आबकारी नीति के एमजीडी में परिवर्तन किया गया है। वेट सुनवाई को 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है।