नाइट कर्फ्यू पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

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उत्तराखंड
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश  जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लिमेंट टाउन में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं से जुड़े फल, सब्जी, दूध पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी। मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में पहले की तरह राहत रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने -जाने दिया जाएगा। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आता है तो ऐसे वाहनों जाने दिया जाएगा। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में राहत रहेगी।