उत्तराखंड में 25 मई तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण , इस बार कुछ रियायत

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उत्तराखंड
उत्तराखंड में मंगलवार से कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार ने रिय़ायतें दी हैं। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए चार लोगों को आने की अनुमति होगी। सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से आने वालों को पास की अनिर्वायता तो नहीं होगी लेकिन उन्हें राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बीती रात एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड कर्फ्यू के बारे में लिये गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में पिछली बार कोविड कर्फ़्यू के दौरान लोगों को पेश आई व्यावहारिक कठिनाइयों को इस बार दूर किया गया है।
उनियाल ने बताया कि 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। इस दौरान शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।

नये नियमें को अनुसार:

  • 18 मई से सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
  • शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
  • मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
  • अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
  • हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
  • बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
  • यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
  • हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकानें 7 से 10 बजे दिन में खुलेंगी। उद्योगों के लिए मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिए पंजीयन अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।