उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 27 जुलाई तक कुछ छूट के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव सहित सभी जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हवाई मार्ग से दोनों टीका लगवा चुके लोगों को राज्य में प्रवेश की छूट दी गई है। इसके साथ ही दुकानों के खुलने के समय को बढ़ाया गया है।
शासकीय प्रवक्ता और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है फिर भी सरकार संक्रमण को लेकर पूरी एहतियात बरत रही है। राज्य में एक सप्ताह के लिए कोरोना अवधि को कुछ छूट के साथ 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सुबोध उनियाल ने बताया कि अब राज्यवासी को मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट की जरूरत को समाप्त कर दिया है। राज्य के लोग बिना रोक टोक आवागमन कर सकते हैं। दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब प्रात:आठ बजे से रात नौ बजे तक प्रतिष्ठान खोलने की छूट दी गई है। सिनेमा हॉल और वाटर पार्क 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। बाकी पूर्व में लिए गए निर्णय यथावत लागू रहेंगे।