उत्तराखंड में चार अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू,स्पा-सैलून खुलेंगे

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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्पा-सैलून खुलने सहित नई रियायत के साथ अब चार अगस्त तक करोना कर्फ्यू अवधि को बढ़ा गया गया है। इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। राज्य में समस्त शैक्षिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो रही है।

शासकीय प्रवक्ता और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंत्रणा करने के बाद चार अगस्त सुबह छह बजे तक तक कुछ छूट के साथ एक सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कोरोना नियंत्रण करने में सरकार सफल रही है।

मंत्री सुबोध ने बताया कि स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरिटम को 50 फीसदी क्षमता के खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस छूट के दायरे में होटलों में स्थित स्पा और पृथक इकाई के रूप में संचालित स्पा शामिल होंगे। होटलों में स्थित कांफ्रेस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी कार्मिकों के साथ काम करने की बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। अब शत प्रतिशत कर्मियों की क्षमता के साथ कार्यालय खोले जाएंगे।

राज्य में एटीआई-नैनीताल, एफआरआई समेत सरकारी और गैरसरकारी सभी प्रशिक्षण संस्थानों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये संस्थान भी अब खुल जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की अनुमति है। इस आयु के कोचिंग देने वाले संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे।

काबीना मंत्री ने सभी राजनीतिक,सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह हालांकि बंद रहेंगे। लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने पर इन्हें आयोजित किया जा सकता है। शेष नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।

बाहरी राज्यों से राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। दोनों डोज का टीका लगाने वाले व्यक्तियों को 15 दिनों के उपरांत राज्य में आने के लिए इन्हें कोरोना जांच की रिपोर्ट अनिवार्यता से छूट रहेगी। लेकिन उन्हें टीका प्रमाण पत्र दिखाना होगा।