उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण मामले में कमी के बावजूद वर्तमान रियायत के साथ कोरोना कर्फ्यू अवधि को 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पांच अक्टूबबर (मंगलवार) सुबह छह बजे तक बंदी लागू था।
सोमवार को मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू की ओर से कोरोना कर्फ्यू को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई। इस बार भी एसओपी में कोई नई राहत नहीं दी गई है।
पहलें की तरह बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी http:smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।