उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर लगी मुहर, रात्रि कर्फ्यू का समय बढ़ा

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धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में रात्रि कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव के साथ कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट समाप्ति पर बीफ्रिंग की। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने रात्रि कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव किया। अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो राज्य सरकार कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों में वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 करने और शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावली पर अनुमोदन देने के लिए राज्यपाल से पुनः अनुरोध करने का निर्णय किया गया।

सुबोध उनियाल ने बताया कि उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण के लिए सैद्धांतिक सहमति के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था उनको एक ही विज्ञप्ति के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया। चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने और 112 चिकित्सालयों में (1 महिला, 1 पुरुष) 224 पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया है। आयुष विभाग में होम्योपेथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को एसीपी देने और सुगर मिल में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल बैठक में राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई। पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के लिये विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने का निर्णय के साथ ही गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई और वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करने और उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन न्यूनीकरण सेंटर (उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र) बनाने का निर्णय लिया गया।

सभी पूर्व सैनिकों को स्थानीय निकाय में हाउस टैक्स से छूट देने और पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया। ऋषिकेश आईडीपीएल और हल्द्वानी में बनाए गये 500 कोविड बेड हॉस्पिटल को 2022 तक चलाने की मंजूरी दी गई। उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय शॉर्ट टर्म लीज पर और श्रेणी सी को 30 वर्षीय लांग टर्म लीज पर देने का निर्णय लिया गया। स्टेट डाटा सेंटर 2022 को मंजूरी दी गयी।

आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने और सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने व जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया। नर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।

इसी तरह प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया। मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए 2 प्रतिशत शुल्क में एक प्रतिशत की कमी करने और पूर्व डेड प्रतिशत सैस के अतिरिक्त एक प्रतिशत शुल्क देने का निर्णय लिया गया। शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने और यूजीसी के अंतर्गत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिए कार्यरत संकाय सदस्यों को 20 प्रतिशत को अध्ययन हेतु अवकाश की अनुमति होगी।

नायब तहसीलदार के लिये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए नायब तहसीलदार पद पर चयनित कार्मिकों के संबंध में विहित प्रशिक्षण अवधि 22.08.13 से 04.01.2014 को सेवा में जोड़ने का निर्णय लिया गया। लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 हे. भूमि को सिडकुल हेतु स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। नगर पालिका परिषद गरुड़ कार्यालय हेतु 0.56 हे. भूमि निःशुल्क देने और केन्द्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के अंतर्गत विद्युत केबल कार्य हेतु 3 हजार, 491 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पिडकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाइटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ का डीपीआर केन्द्र सरकार की शर्तों पर दिया जाएगा। किच्छा में एम्स की स्थापना के लिए सिडकुल द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के एवज में सिडकुल को ग्राम खुर्पिया में भूमि आवंटित की गयी, जिसके शासनादेश में त्रुटिवश अंकित शुल्क 35,00,000 के स्थान पर 1,03,50,000 संशोधित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों की पुनर्संरचना,पुनर्गठन एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) नियमावली – 2022 एवं उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली -2022 को मंजूरी। केन्द्र पोषित, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी। योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत अवसंरचना कार्यों के लिए कुल 3,491 करोड़ का प्रस्ताव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) नियमावली, 2021 के प्रख्यापन को मंजूरी। एडीबी से वित्त पोषित योजना के अंतर्गत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी दी गई है।