निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा को जवाब देने के निर्देश

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हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के बाद विधायक उमेश शर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत है।

न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार जिले के देवकीकलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 29 आपराधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छिपाया गया है।

याचिका में यह भी कहा कि उमेश शर्मा की ओर से वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए। इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने विधायक उमेश शर्मा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की है।