मंत्रिमंडल ने बंदी रक्षकों की बढ़ाई शैक्षिक योग्यता

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उत्तराखंड

उत्तराखंड कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जिसमें सचिवालय प्रशासन ने उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद हेतु पुलिस की भांति शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल से बढ़ाकर इण्टरमीडिएट कर दी है। साथ ही आयु सीमा 18 से 35 के स्थान का 18 से 30 कर दी गई है।

गृह कारागार अनुभाग ने उत्तराखंड बंदियों के दंडादेश का निलंबन नियमावली 2022 प्रख्यापित कर दी गई, जिसमें सिद्ध दोष बंदियों को उनके निकट के परिजनों की बीमारी, मृत्यु या विवाह में पेरोल मिल सकेगा जबकि सिडकुल क्षेत्र के स्वामित्व वाली सड़कों पर लोक निर्माण विभाग निर्माण करेगा। इस आशय की जानकारी सचिवालय में अपर मुख्य सचिव द्वारा दी गई।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण के तकनीकी संवर्ग ढांचे का पुनर्गठन कर दिया गया है। वर्तमान ढांचे में सृजित 2057 पद में से 363 पद कम कर दिए गए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर टेक्नालोजी रूड़की अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है। अब हरिद्वार की प्रायोजक न्यास सेठ रोशन लाल जैन ट्रस्ट के पास कोर नाम से शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने की विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नालोजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी किया जाना है।

इसी प्रकार परिवहन विभाग में सुधार के लिए प्रबंध किया गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग पर्वतन कर्मचारी सेवा नियमावली जो 2021 से प्रख्यापित है, में एक तिहाई पदों पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से की जाएगी। वित्तीय अनुभाग 9 द्वारा निशक्त व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति क्रय करने पर 10 लाख मूल्य तक की सीमा में स्टांप शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली 2022 में संशोधन किया गया है, जिसका लाभ स्थानीय तथा पर्यटक दोनों को मिलेगा। रेलवे विभाग की मोनोटाइज की जा रही भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया गया है। अब भारतीय रेलवे स्टेशन विकास प्राधिकरण द्वारा रेल भूमि के विकास की योजना में स्थानीय नियामकों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।