सरकार ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) को यात्राकाल के दौरान दोनों धामों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव (गृह ) राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा – 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए बीकेटीसी के सीईओ को यात्रा अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट बदरीनाथ व केदारनाथ धाम की निर्धारित सीमा के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि विगत दिनों इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया था। पत्र में बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में निरंतर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगोचर बीकेटीसी के सीईओ को यात्राकाल के दौरान दोनों धामों में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने का अनुरोध किया था। बीकेटीसी के सीईओ को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने से दोनों धामों में विभिन्न व्यवस्थाओं के संचालन में सहूलियत मिलेगी।