ट्रेन्चिंग ग्राउन्ड पर याचिका निरस्त

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हाईकोर्ट
Highcourt Nainital
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने गंगा नदी के बीचोबीच में ऋषिकेश नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे ट्रेन्चिंग ग्राउंड संबंधी जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जनसुनवाई के बाद आगे के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं । न्यायालय में पालिका के अधिवक्ता द्वारा अंडर टेकिंग देने और जनसुनवाई कराने जैसा कदम उठाने की बात कहने के बाद मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसफ और न्यायमूर्ति वी.के.बिष्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने याची को तब भी न्यायालय आने की स्वतंत्रता दी है जब की पालिका अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरती है ।
आज पालिका ने ये कहा की पर्यावरण एवं प्रदुषण मंत्रालय से एन.ओ.सी.मिले बगैर कूड़ाघर का निर्माण नहीं किया जाएगा और साथ में जनसुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा । न्यायालय ने याची से कहा है कि आगे पालिका सुझाए हुए प्लान के तहत काम नहीं करती है तो वो न्यायालय की शरण लेने के लिए स्वतंत्र हैं । मामले में पिछली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी जब गंगा नदी को पार्टी बनाया गया था और इतिहास में पहली बार नोटिस जारी हुआ था। ऋषिकेश के खादा खड़क माफ़ नामक गॉव निवासी याचिकाकर्ता स्वरुप सिंह पुण्डीर ने जनहित याचिका दायर कर 10 एकड़ में प्रस्तावित ट्रेन्चिंग ग्राउंड का मामला उठाया था । उन्होंने न्यायालय को ये भी बताया था कि संन 2015 से प्रदुषण और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लिए बगैर पालिका ने डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डी.पी.आर.) तैयार कर ली थी।