उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद तेज, डीजीपी ने दिए निर्देश

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    उत्तराखंड
    Car Accident in Dehradun

    लगातार हादसे के बाद जागी उत्तराखंड पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर यातायात निदेशक, दोनों रेंज प्रभारी व समस्त एसएसपी-एसपी को आवश्यक निर्देश दिए।

    दरअसल, हाल ही में अल्मोड़ा बस हादसा व देहरादून में कार हादसे में बड़ी जनहानि हुई है। इन सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, रेड लाइट जंप आदि हैं। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस महानिदेशक ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक ने देर रात तक चलने वाले बार व पब की जांच एवं शराब पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनका पुलिस कंट्रोल रूम से नियमित सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने, साइन बोर्ड लगाने और हॉट-स्पॉट पर साइन बोर्ड एवं उचित निगरानी की जाए। अन्य विभागों से भी समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

    नशे की हालत में पाए जाने पर सीज होंगे वाहन

    सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक ने यह भी निर्देश हैं कि नशे में वाहन चलाने वालों के लिए चेक पोस्ट-बैरियरों पर यातायात पुलिस को पर्याप्त कार्यशील एल्कोमीटर उपलब्ध कराए जाएं। नशे की स्थिति में पाए जाने पर धारा 185 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) के अंतर्गत कार्रवाई कर वाहन को सीज किया जाए। स्पीडोमीटर अथवा रडार गन की मदद से ओवरस्पीड वाले वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 112/183 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने पर धारा 194(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। माल वाहनों में ओवरलोडिंग पर धारा 194 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाए। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 199ए के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना और रेड लाइट जंप करने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के वाहन चालक द्वारा गति का मुकाबला करने पर धारा 189 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।

    अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर लगेगी बीएनएस की धारा

    पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि सार्वजनिक मार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर धारा 281 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। लापरवाही से वाहन चलाने की स्थिति में धारा 125 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। जनहानि होने पर धारा 106(1) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।

    अब नशे की हालत में पब व बार से नहीं निकलेंगे लोग, गतंव्य तक पहुंचाएगी पुलिस

    पुलिस महानिदेशक ने बार लाइसेंसधारक होटल, पब एवं रेस्टोरेंट प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि नशे में व्यक्ति को व्यवसायिक स्थान से प्रस्थान करने पर वाहन चलाने से रोकें और उनके परिजनों को सूचित कर उन्हें सुपुर्द करें। यदि परिजनों से संपर्क न हो सके तो बार लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति को डायल 112 अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित कर पुलिस वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। निर्देशों का पालन न करने पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो लाइसेंसधारक-प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

    सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होंगे कड़े कदम

    पुलिस महानिदेश ने सख्त लहजे में कहा है कि समस्त जनपदीय पुलिस प्रभारी उक्त निर्देशों से सभी बार लाइसेंसधारक होटल, पब एवं रेस्टोरेंट प्रबंधकों को सूचित करेंगे। साथ ही पुलिस महानिदेशक ने गृह सचिव उत्तराखंड शासन से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का भी अनुरोध किया है। इस प्रकार कड़े कदम सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होंगे।