आंचल हत्याकांडः मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश

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हाईकोर्ट

(नैनीताल) हाई कोर्ट ने देहरादून के चर्चित आंचल मौत मामले की सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून निवासी अनिल कोहली ने याचिका दायर कर कहा था कि पिछले साल 14 फरवरी को देहरादून थाने में मृतका के पति राहुल पांधी, सास किरण पांधी व दो बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि उसकी पुत्री आंचल पांधी की हत्या इन सभी आरोपितों द्वारा की गई। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के बाद धारा-302 के बजाय 306 का मामला दर्ज करते हुए उसके पति के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी और दूसरे आरोपियों को छोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इस पर गृह सचिव को पत्र लिखा तो मामले की जांच सीबीसीआइडी को सौंप दी गई। याचिका में कहा गया कि सीबीसीआइडी की ओर से मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद इस प्रकरण की सीबीआइ जांच के आदेश पारित किए। यहां बता दें कि मृतका आंचल की 2008 में राहुल पुत्र अनिल पांधी से शादी हुई थी। आरोप है कि राहुल के अन्य महिला से अवैध संबंध थे। आंचल की हत्या गला घोंटकर की गई थी।