उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ता बढ़ाने के बाद सोमवार को जारी एसओपी में संशोधन कर व्यापारियों को राहत दी है। अब कपड़ा खाद्य पैकेजिंग, औद्योगिक मशीनरी और मोटर पार्ट्स सहित कुछ और दुकानों को दो दिन खोलने का आदेश जारी किया है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश के जारी संशोधन आदेश में पहले के साथ ही खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकान ड्राई क्लीनर्स चश्मे की दुकान साइकिल स्टोर और औद्योगिक मशीनरी और मोटर पार्ट्स, बर्तन की दुकाने, होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनिंग हार्डवेयर, पेंट्स, सैनिटरी स्टोन कारपेंटर और टिंबर मर्चेंट की दुकानों को भी अब 8 जून और 11 जून को सुबह 8 बजे से दिन में दापेहर एक बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है। इस दौरान सभी माल वाहनों को गोदामों में माल लोड और अनलोड करने के साथ ही होलसेल और रिसेलर दुकानों से सामान उतारने की छूट दी गई है।
सरकारी की ओर से सोमवार को बंदी के समय में बढ़ोतरी के लेकर जारी एसओपी पर व्यापारी राज्य भर में विरोध कर रहे थे। व्यापारियों ने सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।