नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 25 मार्च तक बढ़ा दी है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं हैं जिसके बाद कोर्ट ने 25 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी।
पिछले 18 फरवरी को ईडी ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था और कहा था कि उसे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने आज तक के लिए सुनवाई टाल दिया था। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 18 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी।
26 नवंबर 2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया।