मीटू प्रकरण: बीजेपी संगठन मंत्री को हाईकोर्ट से मिली राहत

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हाईकोर्ट

नैनीताल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार को मीटू प्रकरण में नैनीताल हाईकोर्ट से एक सुनवाई में फिलहाल राहत मिल गई है। एक युवती की ओर से लगाए गए मीटू के आरोप में फंसे बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा कर सरकार से जवाब मांगा है।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यरत युवती ने पूर्व संगठन महामंत्री मंत्री संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अनावश्यक फोन करने, अश्लील चैटिंग व अनुचित हरकत के आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। भाजपा ने संजय कुमार को इस प्रकरण के बाद पद से हटा दिया है। पार्टी इस मामले को उनका व्यक्तिगत मामला बता रही है। पीड़िता की ओर से मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए के लिए संजय कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को चार चप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। ए

सएसपी निवेदिता कुकरेती ने एसपी देहात सरिता डोभाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। पीड़िता ने एसपी देहात से मिलकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तहरीर बीती 10 नवंबर को एसएसपी निवेदिता कुकरेती को ई-मेल के जरिये तहरीर भेज दी थी। जिस पर एसएसपी ने 11 नवंबर को एसपी देहात सरिता डोभाल को इस मामले की जांच सौंप दी थी।