बोर्ड परीक्षा 5 से, परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू

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रूद्रपुर। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा पांच मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा को सुचारू ढंग से संचालित करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में 25 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह ने शनिवार को कहा कि हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की पांच मार्च से 25 मार्च तक आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को शंतिपूर्ण संचालित कराना शासन की प्राथमिकता है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केन्द्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है। इसे देखते हुए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में 25 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा केन्द्रों में तथा निर्धारित परिधि में किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र/विस्फोटक, हथियारों, लाठी, चाकू, तेज धार वाले हथियार आदि ले जाना प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति/दल प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुलूस, जनसभा, एवं प्रदर्शन आदि आयोजित नहीं कर सकेगा।किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश पुलिस बल एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।