उत्तराखंड : राजस्व पुलिस के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से सामान्य पुलिस को सौंपा जाएगा कार्यभार

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    मुख्यमंत्री

    उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार अब राजस्व पुलिस के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से सामान्य पुलिस को कार्यभार सौंपा जाएगा।

    मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय में कहा है कि गृह विभाग के अन्तर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जायेगा। पहले चरण के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस थानों और चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी को अतिरिक्त रूप से उन जगहों पर मंजूरी दी गई जहां पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं।

    मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन कर पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था, जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। परिवहन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख किया गया है।

    मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय के अनुसार उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 01 कर्मचारी को सातवां वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार वन निगम का वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।

    आवास विभाग के अन्तर्गत लैंड यूज में परिवर्तन के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प के विषय में उच्चीकरण शुल्क, कामर्शियल रूप में लिया जायेगा। उत्तराखंड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया। न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।

    कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अन्तर्गत बागवानी मिशन में एन्टीहेल नेट के लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत की सब्सिडी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जायेगी। नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है। अटल आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर करने का निर्णय लिया गया है। बाल संरक्षण आयोग की संस्तुति पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित बच्चों को 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने पर सुविधाएं रोक दी जाती थीं, अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना है।

    औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लॉजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूड़की कॉलेज आफ इंजीनियरिंग का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा।

    मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान बढ़ी हुई महंगाई भत्ता और बोनस देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कौशल एवं सेवायोजन विभाग को उपनल और पीआरडी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी बनाने की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है। मानव अधिकार रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया है।

    उत्तराखंड कुड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में 5000 रुपये अर्थदण्ड एवं 6 माह के कारावास की व्यवस्था है। जिसमें से अब कारावास को हटा कर केवल अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है। अर्थदण्ड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा जायेगा। केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवास के ध्वस्तीकरण की मंजूरी। पुलिस आरक्षी के लिए एडिशनल एसआई की नियमावली बनाई गई। इसके अन्तर्गत 1750 हेड कान्सटेबल का प्रमोशन किया जाना है। महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।