कैबिनेटः उत्तराखंड में बस किराये में दोगुना बढ़ोतरी

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उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के मद्देनजर निजी और राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये में शारीरिक दूरी की शर्त के साथ दोगुना बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान ठहरी आर्थिकी को एक फिर से रफ्तार देने का प्रयास शुरू किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई जनोन्मुखी निर्णय किए गए।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेयरी, ठेली, फेड़ी व्यावसायिक दुकानदारों के लिए 50 हजार लोगों को लोन की दो प्रतिशत की ब्याज दर पर बिना गारंटी के राज्य सरकार कर्ज देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से अधिक नागरिकों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 60 हजार रुपये तक का लोन की ब्याज दर 2 वर्ष तक राज्य सरकार अदा करेगी।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गये, जो इस प्रकार हैंः
  1. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल, पेयजल लाइन, चेक डैम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर और सुरक्षात्मक कार्य भी किया जा सकेगा।
  2. राज्य सरकारी एवं सार्वजनिक चीनी मिल के लिए एक एथनॉल प्लांट बाजपुर में पीपीपी मोड में 100 केएलपीडी क्षमता का लगाया जाएगा।
  3. सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह लाभ के आधार पर ट्रेनिंग इत्यादि के लिए प्रदान किया जाएगा।
  4. भीमताल केन्द्रीय विद्यालय के 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए जाने वाले सर्किल रेट 2 करोड़ रुपये को माफ किया गया।
  5. अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड के 1999 बंद हो जाने के बाद 11 कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के लिए छह कर्मचारी आपूर्ति विभाग में लगाये गए थे। शेष पांच को भी 2004 तक अवैतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना मानते हुए लाभ दिया जाएगा।
  6. कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था के लिए शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन के लिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।
  7. उत्तराखण्ड मोबाइल टॉवर नियमावली के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये निर्धारित किया गया।
  8. जीएसटी भारत सरकार के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।
  9. खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।
  10. राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जीडीपी का तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की छूट दी गई।
  11. नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी।
  12. कोरोना अवधि के दौरान संचालित निजी और निगम बसों के किराये में शारीरिक दूरी की शर्त के साथ दोगुना की वृद्वि की गई है।
  13. उत्तराखण्ड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। ओला टैक्सी की तर्ज पर मोबाइल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।