कर्ज नहीं चुकाने की वजह से अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज

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नई दिल्‍ली, अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पर चीन के तीन बैकों ने लंदन की एक अदालत में 680 मिलियन डॉलर (करीब 47,600 करोड़ रुपये) का भुगतान नहीं करने पर मामला दर्ज कराया है।
मीडिया रिपोट्रर्स के मुताबिक रिलायंस कम्‍युनिकशन्‍स को 2012 में यह लोन इं‍डस्ट्रियल एंड कमर्शल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (आईसीबीसी), चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने जारी किया था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स को 925.20 मिलियन डॉलर (करीब 64,750 करोड़ रुपये) का लोन मिला था। लोन लेते वक्‍त अनिल अंबानी ने कहा था कि वह इस लोन की पर्सनल गारंटी देते हैं लेकिन फरवरी 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई। हालांकि, अनिल अंबानी के वकील रॉबर्ट हॉव ने कोर्ट में कहा कि अनिल अंबानी ने निजी गारंटी कभी नहीं दी बल्कि बिना शर्त का पर्सनल कम्फर्ट लेटर देने की सहमति जताई थी।
उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले भी एरिक्शन में इसी तरह का विवाद सामने आया था। रिलायंस कम्युनिकेशन्स को एरिक्शन को 550 करोड़ रुपये चुकाने थे। सुप्रीम कोर्ट के सख्‍त रुख अपनाने के बाद अनिल अंबानी कर्ज चुकाने के लिए तैयार हुए और इसमें मुकेश अंबानी ने उनकी मदद की।