लॉक डाउन में घूमने पर 14 दिन के एकांतवास में रखा जाएगा

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उत्तराखंड
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केंद्र सरकार के आदेशों एवं प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में डीएम सविन बंसल ने आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नही जाएगा। जो व्यक्ति जहां पर है वही रुका रहेगा। साथ ही लॉक डाउन की अवधि में यदि कोई घूमता मिला तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
डीएम बंसल ने आदेश दिए हैं कि किसी उद्योग, दुकान व वाणिज्यिक संस्थान में कार्य करने वाले समस्त कार्मिकों के वेतन का भुगतान नियत तिथि को बगैर किसी कटौती के उनके कार्य स्थल पर ही किया जाएगा। किराये पर रहने वाले श्रमिकों मजदूरों व छात्रों से मकान मालिकों के द्वारा एक माह तक किराये की मांग नहीं की जाएगी और न ही उन्हें आवास, कमरा खाली करने को बाध्य किया जाएगा। इस दौरान फंसे श्रमिकों को उसी स्थान पर रहने, खाने आदि की समस्त व्यवस्था संबंधित उद्योग स्वामी, संस्थान कम्पनी अथवा ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
डीएम ने आदेश में कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबर-1077 और 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिस पर तत्काल प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई इस दौरान अनधिकृत रूप से जिले की सीमा मे प्रवेश करते तथा घूमते हुए पाया गया तो ऐसे लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा।