10 दिन के अंदर यँहा-यँहा लगाये सीसीटीवी कैमरा

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देहरादून,  थाना रायवाला पुलिस की एक टीम ने थाना क्षेत्र में वेडिंग प्वाइंट, आश्रम, लॉज,धर्मशाला,डीजे तथा होटल स्वामियों के साथ बैठक की। थानाध्यक्ष रायवाला ने बैठक में सभी के समस्या और सुझाव को सुना। उसके बाद उन्होंने सभी को अपने प्रतिष्टानों में सीसीटीवी कैमरा व बैनर लगाने के लिए 10 दिन का समय दिया है।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लोग एक रजिस्टर तैयार करें। जिसमें आने-जाने वाले सभी आगंतुकों का नाम पता मोबाइल नंबर और यदि वाहन है तो उसका नंबर, प्रत्येक सदस्य की पहचान आई.डी अवश्य लेंगे। कहा कि मोबाइल नंबर को चेक करेंगे कि सही है या नहीं।

सभी लोग अंदर व बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, उनका सुचारू रूप से संचालन करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद कहीं भी डीजे साउंड का प्रयोग नहीं होगा। रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे साउंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए एक बैनर अंदर व बाहर लगाने को कहा। यदि इसके बाद भी डीजे बजता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉज संचालक, वेडिंग पॉइंट संचालक एवं धर्मशाला संचालक अपने यहां यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग की व्यवस्था करें। शादी-पार्टी के दौरान किसी का भी वाहन सड़क पर खड़ा ना हो। पार्किंग स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कहा कि सभी लोग अपने-अपने लॉज, वेडिंग प्वाइंट एवं धर्मशाला में अंदर व बाहर “जेब कतरों से सावधान” के बैनर का भी अवश्य प्रयोग करें। धर्मशाला, लॉज व डीजे संचालक अपने यहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन करना सुनिश्चित करें व उनकी एक सूची थाना कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिया।