डीएम हरिद्वार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

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हाईकोर्ट
Highcourt Nainital
नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर डीएम हरिद्वार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आदेश के अवहेलना पर डीएम हरिद्वार और आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला हरिद्वार में अवैध स्लॉटर हाउस से जुड़ा है। हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने साल 2018 और 2019 में अलग-अलग जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि खुले में जानवरों को न काटा जाए और जब तक उत्तराखंड में वैध स्लॉटर हाउस न बन जाए तब तक मीट की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी हरिद्वार जिले में बगैर अनुमति के प्रशासन की शह पर बेरोकटोक अवैध तरीके से मीट की बिक्री की जा रही है। जबकि, राज्य सरकार द्वारा 2020 में हाई कोर्ट में शपथपत्र पेश किया गया था कि उत्तराखंड में अवैध तरीके से मीट की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और खुले में मीट बेचा जा रही है। सोमवार को  सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम हरिद्वार सी रविशंकर और आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी किया।