उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने सोमवार को 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने पूर्व में पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुए जिले में नगर निगम,नगर पालिका,नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर कर्फयू लगा दिया है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल से 3 मई (सोमवार) तक दोपहर 12.00 बजे से सुबह 7 बजे तक उधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी। वहीं फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाइसेंसधारी) दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुलेंगी।