देहरादून। तीन साल के बच्चे का दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले युवक को विशेष पोक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने गुरूवार को फांसी की सजा सुनाई। दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि इस मामले में 12 मई 2016 को नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
लखीमपुर खिरी उत्तरा प्रदेश का एक मजदूर परिवार देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में काम करता था। उनके साथ ही राजेश उर्फ जितेंद्र निवासी अकरौली संभल (उत्तर प्रदेश) भी काम करता था। जितेंद्र शराब पीने का आदि था, जिस पर तंग आकर उसके ठेकेदार ने उसे काम से हटा दिया था। घटना के दिन जितेंद्र चुपके से निर्माणाधीन भवन में आया और वहां खेल रहे तीन साल के बच्चे को अपने साथ झाड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी।
इस मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी और कुछ देर बाद जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ थाने में धारा 364, 302 व 377 और छह पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को तीन दिन पहले दोषी करार दिया था। भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी को गुरूवार को अदालत ने राजेश उर्फ जितेंद्र फांसी की सजा सुनाई है।