उत्तराखंड में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे

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उत्तराखंड

उत्तराखंड शासन ने राज्य में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राज्य में स्वीमिंग पूल ,वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थित 01 मार्च से सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तराखण्ड शासन के अपर मुख्य सचिव ने पूर्व में जारी अपने आदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण की दरों में कमी के विचारोपरान्त बिन्दु संख्या-3, 6 एवं 12 में निम्नलिखित संशोधन किया है। इसके तहत अब प्रदेश में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। राजनैतिक रैली,धरना प्रदर्शन की 10 मार्च तक अनुमति नहीं होगी। राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश 01 मार्च से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे एवं आदेश संख्या: 994/USDMA/792 (2020) TC-2, 16 फरवरी, 2022 के शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे

गौरतलब है कि देशभर में कोरोना के मामलों में आती कमी को देखते हुए सरकार ने कोरोना नियमों में ढिलाई देने का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी खत लिखकर राज्य सरकारों से कोरोना के नियमों में ढिलाई देने को कहा था। इसके साथ ही यह ध्यान रखना जाना चाहिया कि, कोरोना के मामलों में कमी आई है लेकिन, कोरोना खत्म नही हुआ है। इसलिये यह जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के तमाम उपायों का पालन पहले की ही तरह करते रहें।