गाडी में लगाया बम्पर तो होगी सजा

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रुद्रपुर, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले बम्पर गार्ड और लेगगार्ड पर पावंदी लगा दी है। बंपर गार्ड लगे वाहनों को असुरक्षित मानते हुए मंत्रालय ने सभी प्रदेश के मुख्य सचिव परिवहन को पत्र भेजकर कार्यवाही के आदेश दिये है।

जिसको लेकर रुद्रपुर में जल्द ही अभियान शुरू कर गाड़ियों पर लगे बम्पर और लेगगार्ड़ को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। रुद्रपुर एआरटीओ नन्द किशोर ने बताया की परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमे बम्पर गार्ड और लेग गार्ड लगे वाहनों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 190 और 191 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी साथ ही नन्द किशोर ने बताया की जल्द ही इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया इसका उल्हंघन करने पर धारा 190 के तहत एक हजार रूपए जुर्माना या तीन महीने की सजा और दोनो हो सकते है।