देहरादून में 26 अप्रैल से तीन मई तक कर्फ्यू

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उत्तराखंड
जनपद देहरादून में 26 अप्रैल से 03 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 26 अप्रैल को बाजार सांय 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 07 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
देहरादून के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत रहेगा। कर्फ्यू के दौरान कर्फ्यू पास स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन के क्षेत्र आदेश पारित किए गए हैं जिसमें 26 अप्रैल सोमवार की सांय 07 बजे से 03 मई की प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और कलेमनटाउन क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उक्त कर्फ्यू के दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बैकरी, अंडा, मीट- मछली वैध (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हाॅल/सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होमडिलिवरी की छूट रहेगी। शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर) बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक वाहनों यथा बस, टैक्सी, टैम्पो, थ्रीव्हीलर, विक्रम आदि का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। कोविड जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक अवागमन में छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।