चार हफ्ते में अतिक्रमण मुक्त हो देहरादूनः हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने सरकार को देहरादून की सड़कों, गलियों और पैदल मार्गों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह का समय तय किया है। वहीं रिस्पना नदी के दोनों ओर के अतिक्रमण को भी तीन महीने के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध से निपटने के लिए प्रशासन को संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की भी छूट दी गई है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।देहरादून के मनमोहन लखेड़ा ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को 2013 में इस मामले में पत्र भेजा था। इसमें देहरादून शहर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी। अदालत ने इस पत्र को स्वतः सज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर देहरादून के घंटाघर, पलटन बाजार और चकराता रोड सहित कुछ अन्य स्थानों से प्रशासन ने अतिक्रमण हटा भी दिया था। इस बीच देहरादून बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जुलाई 2014 में महानगर में हुए अतिक्रमण की विस्तृत जानकारी अदालत में पेश की थी। इधर मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में संयुक्त खंडपीठ ने इन तथ्यों को आधार बनाया। अदालत ने देहरादून की सड़क-गलियों और पैदल मार्गों से चार हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।