नैनीताल हाई कोर्ट के कुछ शर्ताें के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले का राज्य सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने स्वागत किया है। इसी के साथ देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के चार धामों श्रीबदरीनाथ, श्रीकेदारनाथ, श्रीगंगोत्री एवं श्रीयमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के आने का रास्ता खुल गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई कोर्ट के चारधाम यात्रा से रोक हटाने के फैसले का स्वागत किया है। पर्यटन व धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने भी चारधाम यात्रा से रोक हटने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि जल्द चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। पर्यटन सचिव एचसी सेमवाल ने बताया कि कोर्ट के फैसले तथा सरकार के दिशा-निर्देश पर अतिशीघ्र चारधाम यात्रा शुरू हो जायेगी। बदरीनाथ विधायक व उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य एवं महेन्द्र भट्ठ सहित देवस्थानम बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष डिमरी, श्रीनिवास पोस्ती, महेंद्र शर्मा कृपाराम सेमवाल, जेपी उनियाल, गोविंद सिंह पंवार, चारधाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आचार्य शिवप्रसाद ममगाई ने भी हाई कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन आठ साै श्रद्धालुओं, बद्रीनाथ धाम में 12सौ, गंगोत्री में छह सौ, यमनोत्री धाम में चार सौ श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की डबल डोज लेने का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा के दौरान धामों में श्रद्धालु किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा है। राज्य सरकार की ओर से अतिशीघ्र चारधाम यात्रा के संबंध में निर्देश जारी होने की संभावना है।
गढ़वाल आयुक्त एवं उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद देवस्थानम बोर्ड यात्रा तैयारियाें में जुटा है। धामों में कोरोना बचाव मानकों का पालन करते हुए निरंतर पूजा अर्चना चल रही है। उन्होंने बताया कि मानक प्रचालन विधि (एसओपी) के मुताबिक कोरोना बचाव मानकों एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालु चार धामों में दर्शन कर सकेंगे। देवस्थानों पर आवास, खान-पान, चिकित्सा-स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता पर फोकस रहेगा।
देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि चारधाम यात्रा के संबंध में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह ने श्रीबदरीनाथ धाम में चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा की।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधित जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने जून में चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई थी। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर तथा सीएससी चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से यात्रा पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया था। बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस ले ली। इसके बाद हाई कोर्ट को सरकार ने इस बारे में जानकारी दी तो कोर्ट ने 16 सितंबर की तिथि नियत की ओर उत्तराखंड चारधाम यात्रा से रोक हटा दी थी। इसके बाद चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन समाप्त कर दिये गए।