उत्तराखंड : चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, लागू होंगे कड़े विधिक प्राविधान

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    धामी सरकार चारधाम के नाम से मिलता जुलता कोई ट्रस्ट बनाने पर कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित करने और पांच लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों देने,राज्य में सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज खोलने के साथ ही राज्य के चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

    गुरुवार की शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने बीफ्रिंग की। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में सबसे पहले उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान और केदारनाथ के दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई।

    बता दें कि हाल ही में दिल्ली में केदारनाथ प्रतीकात्मक मंदिर को बनाने को लेकर शिलान्यास हुआ है जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। इसके बाद आज मंत्रिमंडल ने राज्य में अवस्थित चारधाम- केदारनाथ धाम, बदरीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम एवं अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का अथवा इनके संचालन के लिए गठित ट्रस्ट/समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट/समिति आदि बनाई जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार की ओर से कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

    मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित करने के लिए तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया। सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के दून विश्वविदयालय में आगामी अकादमिक सत्र से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 05 लाख तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नियोजन विभाग की ओर से तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

    नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी गई है। हाउस आफ़ हिमालया कम्पनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों एवं कम्पनी संचालन के लिए पदों के स्वीकृति, भर्ती इत्यादि पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

    स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।

    उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया। औद्योगिक विकास सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा। 01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50% तक का निर्णय पूर्व में हुआ था। सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 20 लाख से बढ़ाकर रूपये 25 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया।

    शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित हैं। उनके संचालन को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन की मजूंरी। एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया।

    कार्मिक विभाग के विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन के अलावा सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।

    सचिवालय प्रशासन की पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी 62 कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा। उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर। वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों और उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को अनुमोदन​ मिला है।यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी करेंगे। 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती रजिस्ट्रेशन चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे।

    राज्य के चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन:

    राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन िकया गया ैओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया। एडमिशन चार्ज, जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया।

    प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया। एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा। लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे। पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार पंजीकरण चार्ज देय होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।