डीएम ने की आचार संहिता के पालन की अपील

0
475

देहरादून,  डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने जनपद के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व मतदाताओं से आदर्श आचार संहिता की शुचिता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने आगामी चुनाव में स्वस्थ्य लोकतंत्र की भावना बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए मानक को साझा किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया निगरानी एवं अनुश्रवण समिति) की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हाल में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्वाचन के नियमों का पालन करना है।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दो तरह से निर्वाचन की व्यवस्था को सकुशल बनवाने में सहयोग करना है। प्रथम सभी को आदर्श आचार-संहिता के मानक का अनुपालन करना होगा और किसी भी तरह से ऐसे किसी संदेश, भाषण और बात को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना है, जिससे किसी की मानहानि होती हो। किसी वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा-भाषी, सम्प्रदाय इत्यादि की भावना आहत न हो। दूसरा सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया (वाट्टसएपप, फेसबुक, ट्वीटर, पोर्टल ) पर किसी भी तरह के भ्रामक , भडकाऊ और किसी विशेष दल और उम्मीदवार के पक्ष में पेड न्यूज जारी नहीं की जायेगी।

उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्टिंग, ऑडियो-वीडियो और सोशल मीडिया इत्यादि ) में विज्ञापन देने से पूर्व जनपद स्तरीय एमसीएमसी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एमसीएमसी समिति कन्टेन्ट को जांचकर विज्ञापन की अनुमति देगी और विज्ञापन का खर्च नोडल व्यय टीम के समन्वय से सम्बन्धित उम्मीदवार के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। बिना अनुमति के विज्ञापन और पेड न्यूज के मामले को जनपद स्तरीय एमसीएमसी समिति के सम्मुख रखी जाएगी, जिस पर समिति द्वारा उचित निर्णय लेकर विज्ञापन का खर्च सम्बन्धित पार्टी एवं उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखे में जोड़ा जाएगा। साथ ही इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन भी माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनपद एमसीएमसी समिति के निर्णय के विरुद्ध राज्य एमसीएमसी और राज्य एमसीएमसी समिति के निर्णय के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग से अपील की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में सभी उम्मीदवारों के व्यय के लिए सीमा तय की गई है। तय सीमा से अधिक व्यय करने वाले उम्मीदवारों की जीत के बाद भी भारत निर्वाचन आयोग उम्मीदवारी रद्द कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करवाने वाले और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आयोग के गाईडलाइन के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने का आग्रह किया।