एम्स छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश

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हाईकोर्ट ने एम्स ऋषिकेश में छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच करने के आदेश दिये हैं। मामले के अनुसार 24 जून 2014 कुमारी युक्ति (नर्सिंग प्रथम ) एम्स की छात्रा थी जिसकी मौत एम्स में ही पंखे पर लटकर हुई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके पिता द्वारा ऋषिकेश थाने में लिखायी गई थी किन्तु पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही उनकी एफआईआर लिखी गई।

नौ महीने के बाद मृतका के पिता ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) में प्रथर्नापत्र दिया जिस पर कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने के आदेश दिए। जिस पर जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई। इस जांच से असंतुष्ट होकर जांच सीबीसीआईडी को सौप दी। इनकी भी जांच से असंतुष्ट होकर सीबीसीआईडी ने मामले को बन्द कर दिया। 

मृतका के पिता ने कोर्ट से इस मामले में सीबीआई से जांच करने की मांग की गई परन्तु सीबीआई ने जांच करने से मना इस आधार पर कर दिया गया कि उनके पास काम का बोझ बहुत अधिक है इसलिए इसकी जांच नही कर सकते है। जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले की जांच सीबीआई से करने के आदेश दिए।