हाई कोर्ट ने देहरादून में सिखों की प्रतिष्ठित संस्था गुरुसिंघ सभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में दायर विशेष अपील को निस्तारित कर दिया है। सभा के निष्कासित सदस्य गुरदीप सिंह ने विशेष अपील दायर कर कहा था कि इसी साल चार अप्रैल को संस्था द्वारा उन्हें बिना कारण बताए निष्कासित कर दिया गया। इसकी शिकायत सभा के रजिस्ट्रार को की गई। मगर रजिस्ट्रार ने शिकायत को खारिज कर दिया। जबकि संस्था की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए कहा गया कि वह सिंघ सभा की आड़ में अवैध कार्य कर रहे थे, जिस कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया।
इस मामले को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई तो एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील कर चुनौती दी गई। खंडपीठ के समक्ष संस्था की ओर से बताया गया कि गुरु सिंघ सभा की कार्यकारिणी का कार्यकाल सितंबर 2017 में खत्म हो रहा है, इसलिए वह कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करा लेंगे। संस्था के इस वक्तत्व के बाद विशेष अपील को निस्तारित कर दिया गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।