लोगों के लिए समाधान बन रहा आरटीआई

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सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को जानकारी मुहैया कराने के साथ ही समस्याओं के समाधान में सहायक भी साबित हो रहा है। ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति के खाते से काटी गई 49 हजार की राशि करीब चार माह बाद आरटीआइ की अर्जी लगाने के बाद वापस कर दी गई।

ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित पीएनबी की बैंक शाखा में अरविंद शर्मा के खाते से तीन व चार मार्च 2017 को 49 हजार रुपये काट लिए गए थे। यह राशि इन दोनों दिन चार बार निकाली गई थी। इसको लेकर जब उन्होंने बैंक प्रबंधन से संपर्क किया तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। जुलाई माह में आरटीआइ कार्यकर्ता विनोद कुमार जैन ने आरटीआइ में रकम निकाले जाने को लेकर विभिन्न जानकारी पूछी थी। यह भी पूछा था कि ऐसे मामलों में रकम वापसी के क्या प्रावधान हैं और यदि राशि किसी एटीएम से निकाली गई है तो उसकी जानकारी भी दी जाए। देहरादून के मंडल प्रबंधक आरए शर्मा की ओर से आरटीआइ आवेदन के अन्य प्रश्नों का जवाब तो नहीं दिया गया लेकिन एक बिंदु में यह जानकारी जरूर दी गई कि अरविंद शर्मा के खाते में 49 हजार रुपये जमा कर दिए गए हैं।